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कुर्मांचल बैंक के एजेंट के खिलाफ मुकदमा

Sat, 04 Aug 2018 12:42 AM IST
Updated Sat, 04 Aug 2018 12:42 AM IST
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कुर्मांचल बैंक के एजेंट के खिलाफ मुकदमा

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सितारगंज में नगर की दि कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड में लघु बचत खाताधारकों के 12.39 लाख रुपये के गबन के मामले में पुलिस ने आरोपी एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

11 जुलाई को बैंक के प्रबंधक प्राचीव राना ने कोतवाली में तहरीर देकर गबन का खुलासा किया था। कहा था कि बीती 24 अक्टूबर 2010 को तपेड़ा नानकमत्ता गांव के हरीश चंद्र उप्रेती को बैंक का अभिकर्ता नियुक्त किया गया था। आरोप लगाया था कि एजेंट हरीश ने खाताधारकों से धनराशि अधिक ली और मशीन में राशि कम दर्शाई। मशीन में दर्ज राशि के हिसाब से बैंक में पैसा कम जमा कराया। बैंक अधिकारियों ने जांच की और जांच में चार मई 2018 तक विभिन्न लघु बचत खाताधारकों के 15 लाख 85 हजार 490 रुपये बैंक में जमा न कर गबन करना निकला। जिस पर एजेंट से पूछताछ करने पर उसने उक्त धनराशि के गबन को स्वीकार किया और 29 मई 2018 तक तीन लाख 46 हजार 330 रुपये की धनराशि समायोजित कराई। जिसका बैंक ने खाताधारकों को भुगतान भी कर दिया। अगले दिन एजेंट ने लिखित में अपराध स्वीकार किया, लेकिन शेष रकम 12 लाख 39 हजार 160 रुपये नहीं दे रहा है। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच में गबन का मामला सामने आने पर शुक्रवार देर शाम आरोपी हरीश चंद्र उप्रेती के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा।
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