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सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के परीक्षा परिणाम पर रोक
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Thu, 26 Mar 2015 01:55 AM IST
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हाईकोर्ट ने राज्य में लगभग 3000 सहायक अध्यापक के पदों पर होने वाली परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है। साथ ही, न्यायालय ने राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले आरक्षण पर भी रोक लगाते हुए सरकार को 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तरकाशी निवासी मुनीश रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 29 मार्च को होने वाली सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड परीक्षा में राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया जा रहा है जो कि पूर्व में पारित 26 अगस्त 2013 और 9 अप्रैल 2014 के आदेशों का उल्लंघन है।
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याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की कार्यवाही चल रही है, लेकिन सरकार की ओर से आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत का आरक्षण बिना आधार के दिया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है।
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