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Nainital News: छात्रा से छेड़छाड़ का दोष सिद्ध, तीन साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:04 AM IST
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Convicted of molesting a female student; sentenced to three years in prison and fined 10,000
नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा की न्यायालय से वर्ष 2022 में चलती बस में छात्रा से छेड़छाड़, चेहरे पर दांत काटने के आरोप में लालकुआं निवासी शुभम सक्सेना को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास सुनाई एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 55 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा।
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अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आईटीआई की छात्रा की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा है कि चार जून 2022 को वह सेंचुरी की बस से घर जा रही थी। इसी दौरान शुभम निवासी वार्ड नंबर तीन जवाहर नगर लालकुआं ने उसके साथ छेड़खानी की। यही नहीं चेहरे पर दांत भी कांटा। घटना के बाद वह काफी डर गई इसलिए प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई लेकिन संबंधित वीडियो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के पास देखने पर उसने परिजनों से बात कर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी शुभम सक्सेना के खिलाफ छेड़खानी और अभिषेक उर्फ अर्जुन एवं शहजाद अहमद अंसारी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया।
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अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से भी गवाहों से सवाल किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभिषेक एवं शहजाद को दोषमुक्त करार दिया जबकि मुख्य आरोपी शुभम को सजा सुनाई। संवाद
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