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पीसीसीएफ को अवमानना नोटिस

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Aug 2021 01:29 AM IST
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Contempt notice to PCCF
नैनीताल। आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ और डीएफओ नैनीताल को अवमानना नोटिस जारी कर उनसे चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष नैनीताल के राजभवन निवासी महेंद्र सिंह घिल्डियाल की याचिका पर सुनवाई हुई। याची ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने एक वर्ष पूर्व विभाग को आदेश दिया था कि उनकी समस्त सेवाओं को जोड़कर उन्हें पेंशन और सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ दिए जाएं लेकिन वन विभाग ने अभी तक न तो उन्हें रिटायरमेंट के समस्त लाभ दिए हैं और ना ही पेंशन दी है।

याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वह वर्ष 1983 में सिविल सोयम अल्मोड़ा में लिपिक के पद पर नियुक्त हुए थे। 2003 में वन दरोगा के पद पर नियमित हुए और 2017 में इसी पद से सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के बाद विभाग ने उनकी समस्त सेवाओं को नहीं जोड़ा। इस कारण उन्हें सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ और पेंशन नहीं मिल पाई।
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