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राज्यपाल का फैसला गलत माना गया तो सीबीआई नहीं कर सकती प्रोसीक्यूशन: सिब्बल
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कपिल सिब्बल
- फोटो : फाइल फोटो
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पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का कहना है कि वह पहली नवंबर को होने वाली बहस के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। मजबूती के साथ अपने तर्कों को रखेंगे। कहा कि वह पहली नबंवर को फिर हाईकोर्ट में बहस के लिए पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के बाद सिब्बल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
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एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खत्म कर दी है और वह चाहती है कि हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। कोर्ट ने कहा है कि हम सीबीआई के बीच में नहीं आ नहीं सकते। वह चाहती है तो एफआईआर दर्ज कर ले, लेकिन जो फैसला एफआईआर दर्ज करने का है वह इस पर आधारित होगा कि अगर 31 मार्च 2016 को गवर्नर का जो आर्डर था, अगर वह गलत निकला तो सीबीआई कोई प्रोसीक्यूशन नहीं कर सकती है।
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उन्होंने कहा कि 15 मई 2016 को तत्कालीन कैबिनेट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को पलटकर एसआईटी जांच के आदेश का फैसला यदि सही था तब भी सीबीआई की जांच रद्द हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस पर पहली नवंबर को बहस होगी और वह फिर से आकर बहस करेंगे।
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