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Nainital News: भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी समेत 30 पर मुकदमा

Sat, 25 Oct 2025 02:47 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 25 Oct 2025 02:47 AM IST
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Case filed against 30 people including former BJP city president Madan Joshi
रामनगर। प्रतिबंधित मांस की आशंका के चलते छोई में वाहन में तोड़फोड़ और चालक को पीटने के मामले में पुलिस ने भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी समेत पांच नामजद और 30 अज्ञात पर हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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गुलरघट्टी निवासी नूरजहां पत्नी नासिर ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि उसके पति बरेली से रामनगर मीट लाने का कार्य करते हैं। बृहस्पतिवार की सुबह वह पिकअप संख्या यूके04सीबी-8886 से बरेली से मीट लेकर रामनगर आ रहे थे। छोई के पास रामनगर निवासी मदन जोशी, राजू रावत, सागर मनराल, पंकज, करन और 20 से 30 अज्ञात लोगों ने पिकअप को रोक लिया। आरोप लगाया कि वाहन में मौजूद मीट को प्रतिबंधित बताकर उसके पति को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीट दिया और वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके पति को बमुश्किल बचाया। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर भाजपा के नगर अध्यक्ष रह चुके मदन जोशी समेत पांच नामजद और 30 अज्ञात पर हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। संवाद
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दो नंबर प्लेट से वाहन संचालित करने पर मुकदमा

इधर वाहन पकड़ने के मामले में दूसरे पक्ष के छोई निवासी करन की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर में दो नंबर प्लेट यूपी02टीसी-0046 व यूके04सीबी-8886 से एक ही वाहन को संचालित करने की बात कही गई थी। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि जांच के बाद वाहन स्वामी सलीम व चालक नासिर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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कोट
जांच के बाद मांस को वाहन स्वामी के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में वाहन चालक की पिटाई करने वाले पांच नामजद और 30 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही फर्जी नंबर प्लेट के मामले में वाहन स्वामी और चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। - सुमित पांडेय, सीओ, रामनगर


पिकअप में तोड़फोड़ मामले में 14 के खिलाफ केस दर्ज

कालाढूंगी। प्रतिबंधित मांस की आशंका के चलते बैलपड़ाव पुलिस चौकी में खड़े वाहन में तोड़फोड़ मामले में 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बृहस्पतिवार को बैलपड़ाव क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों ने एक पिकअप में प्रतिबंधित मांस होने का आरोप लगाया था। पुलिस ने वाहन बैलपड़ाव चौकी में खड़ा कर दिया था। वहां पहुंचे दर्जनों लोगों ने पिकअप में गो मांस होने का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ कर दी थी। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि वाहन मालिक हनीफ की शिकायत पर रमेश नाथ गोस्वामी, पंकज धस्माना, सागर चौधरी, उमेश चौहान, धर्मेंद्र टम्टा, नमन अग्रवाल, राजेंद्र पंत, दीपू कश्यप, सागर मनराल, करण आर्य, प्रमोद पंडित, रोहित जोशी, गौरव बिष्ट और पीयूष वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाल ने बताया कि सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बताया कि सैंपल के लिए भेजे गए मीट की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। वाहन में रखा मांस मालिक के सुपुर्द कर दिया गया है। संवाद
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