Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Canter driver acquitted in two deaths case

Nainital News: दो मौतों के मामले में कैंटर चालक दोषमुक्त

Sun, 12 Apr 2026 01:24 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 12 Apr 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
Canter driver acquitted in two deaths case
नैनीताल। भीमताल में 31 दिसंबर 2023 को हुई एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कैंटर चालक कैलाश सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने कैलाश सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304ए के आरोपों से बरी किया।
विज्ञापन




यह दुर्घटना 31 दिसंबर 2023 की रात करीब 11 बजे सलड़ी के पास हुई थी। एक कैंटर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दीपक नेगी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। वहीं, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी पूजा सक्सेना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। दीपक नेगी के पिता प्रताप सिंह नेगी की तहरीर पर थाना भीमताल में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद कैलाश सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर विचारण की मांग की थी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की अदालत ने सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद संदेह का लाभ देते हुए कैलाश सिंह को दोषमुक्त करार दिया। अभियुक्त जमानत पर था जिसके व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानतियों के जमानतनामे रद्द कर दिए गए। उन्हें उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed