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पूर्व पालिका ईओ के खिलाफ वसूली के आदेश पर रोक

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 02:12 AM IST
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Ban on recovery order against former municipality EO
नैनीताल। हाईकोर्ट ने नगर पालिका खटीमा की पूर्व पालिका ईओ के खिलाफ वसूली के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। पूर्व पालिका ईओ कमला पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने उनके खिलाफ वसूली आदेश पारित कर दिए गए है, जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से वसूली के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। पूर्व ईओ पर आरोप था कि उन्होंने पद पर रहते हुए 145 सफाई कर्मियों की नियुक्ति अवैध रूप से की और उनको पैसा भी दिया गया। हालांकि इस मामले में एसडीएम ने जांच कर डीएम को रिपोर्ट दी थी। जिसे शासन को भेजा गया था।

इसमें कहा गया था कि भर्ती अवैध रूप से की गई हैं। निदेशक शहरी विकास ने इस रिपोर्ट के आधार पर चेयरमैन और तत्कालीन ईओ के खिलाफ वसूली का आदेश देते हुए 2019 में ईओ कमला पांडे के रिटायर्ड बेनिफिट एरियर भुगतान और अन्य लाभ रोक दिए। सरकार के इस वसूली आदेश को कमला पांडे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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