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स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण पर लगी रोक जारी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Sep 2022 12:06 AM IST
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Ban on construction of screening plant continues
नैनीताल। हाईकोर्ट ने मंगलवार को रामनगर के उदयपुरी बंदोबस्त में रामनगर नैचुरल स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण पर लगी रोक जारी रखी। राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
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रामनगर निवासी अजीत सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा कि राज्य सरकार की ओर से रामनगर उदयपुरी बंदोबस्त में स्क्रीनिंग प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है जबकि यह आबादी क्षेत्र है। प्लांट औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों को पूरा नहीं करता है। राज्य सरकार ने नियमों के विरुद्ध जाकर इसके संचालन की अनुमति दी है। याचिकाकर्ता ने स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। पूर्व में कोर्ट ने जिला प्रशासन से यह पता करने के लिए कहा था कि प्लांट आबादी क्षेत्र से कितनी दूरी पर है। इसका मौका मुआयना कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
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