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बलात्कार के आरोपी की जमानत खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Wed, 28 Jan 2015 07:36 PM IST
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प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत से रामनगर में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया गया। बीती 21 नवंबर से आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
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रामनगर निवासी व्यक्ति ने 20 नवंबर रामनगर थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि किशनपुर छोई निवासी कृपाल दत्त ने उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506, पाक्सो, एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। बुधवार को आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया। डीजीसी सुशील शर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत का किया।
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