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पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने पर मांगा जवाब

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jan 2022 02:06 AM IST
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Answer sought on inclusion in old pension scheme
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात ललित सिंह व 74 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्ति नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई है और यह पेंशन योजना उन पर लागू नही होती। इस संबंध में उनके द्वारा सरकार को प्रत्यावेदन भी दिए गए लेकिन उनके प्रत्यावेदन पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया।
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