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बीमा के नाम पर पेंशन से कटौती पर स्वास्थ्य सचिव, सीएस से मांगा जवाब, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा का मामला

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jul 2021 02:33 AM IST
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Answer sought from Health Secretary, CS on deduction from pension in the name of insurance
नैनीताल। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा के नाम पर प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से हर माह जबरन धनराशि काटने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव (सीएस) को विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी गणपत सिंह बिष्ट और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के नाम पर उनकी सहमति लिए बिना 21 दिसंबर 2020 को एक शासनादेश जारी कर दिया। इसके तहत स्वास्थ्य बीमा के सापेक्ष एक जनवरी 2021 से उनकी पेंशन से अनिवार्य कटौती शुरू हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पेंशन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। सरकार इस पर बिना उनकी इजाजत कटौती नहीं कर सकती। सरकार का यह कदम पूरी तरह असांविधानिक है। याचिका में कहा गया कि पहले यह व्यवस्था थी कि कर्मचारियों के बीमा की रकम सरकार खुद वहन करती थी लेकिन अब पेंशन की रकम से इसकी कटौती की जा रही है। उन्होंने पुरानी व्यवस्था को ही लागू करने की मांग की। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव को विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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