{"_id":"64920e67078eb045a90b6158","slug":"ambulance-driver-sentenced-to-two-years-ramnagar-news-c-239-1-rnr1001-128-2023-06-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: एंबुलेंस चालक को दो साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: एंबुलेंस चालक को दो साल की सजा
Wed, 21 Jun 2023 02:09 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Wed, 21 Jun 2023 02:09 AM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक
रामनगर (नैनीताल)। नवंबर 2016 में काशीपुर से शादी का कार्ड बांटने रामनगर आ रहे बाइक सवार दो युवकों को हल्दुआ के पास एंबुलेंस ने टक्कर मारी थी। हादसे में दोनों युवक की मौत हो गई थीं। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एंबुलेंस चालक को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 22 नवंबर 2016 को राजकुमार पुत्र गंगाराम निवासी डिफेंस काॅलोनी श्यामपुरम काशीपुर, अजय शर्मा पुत्र सतीश चंद्र शर्मा निवासी श्यामपुरम काॅलोनी काशीपुर बाइक से शादी के कार्ड बांटने रामनगर आ रहे थे। पीरूमदारा क्षेत्र के ध्यानी फार्म के पास एंबुलेंस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई और अजय शर्मा ने काशीपुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक अजय शर्मा के पिता सतीश चंद्र शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने एंबुलेंस चालक शाहनवाज पुत्र शकील निवासी लाइन नंबर 18 बनभूलपुरा हल्द्वानी के खिलाफ धारा 279, 304ए के तहत मुकदमा दर्ज किया।
इस मामले की सुनवाई रामनगर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की कोर्ट हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने धारा 279 में छह महीने का सश्रम कारावास, एक हजार अर्थदंड और धारा 304ए में दो साल का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 22 नवंबर 2016 को राजकुमार पुत्र गंगाराम निवासी डिफेंस काॅलोनी श्यामपुरम काशीपुर, अजय शर्मा पुत्र सतीश चंद्र शर्मा निवासी श्यामपुरम काॅलोनी काशीपुर बाइक से शादी के कार्ड बांटने रामनगर आ रहे थे। पीरूमदारा क्षेत्र के ध्यानी फार्म के पास एंबुलेंस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई और अजय शर्मा ने काशीपुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक अजय शर्मा के पिता सतीश चंद्र शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने एंबुलेंस चालक शाहनवाज पुत्र शकील निवासी लाइन नंबर 18 बनभूलपुरा हल्द्वानी के खिलाफ धारा 279, 304ए के तहत मुकदमा दर्ज किया।
विज्ञापन
इस मामले की सुनवाई रामनगर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की कोर्ट हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने धारा 279 में छह महीने का सश्रम कारावास, एक हजार अर्थदंड और धारा 304ए में दो साल का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।
विज्ञापन