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Uttarakhand: टैक्स वसूली को लेकर पालिका व कैंट में बनी सहमति, हाईकोर्ट को दी सूचना
Wed, 30 Jul 2025 01:59 PM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Wed, 30 Jul 2025 01:59 PM IST
सार
नैनीताल हाईकोर्ट में कैंट बोर्ड की ओर से जू रोड पर वाहनों से टैक्स वसूलने के मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान पालिका व कैंट बोर्ड की ओर से बताया गया कि टैक्स वसूली को लेकर उनके बीच सहमति बन गई है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट में कैंट बोर्ड की ओर से जू रोड पर वाहनों से टैक्स वसूलने के मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान पालिका व कैंट बोर्ड की ओर से बताया गया कि टैक्स वसूली को लेकर उनके बीच सहमति बन गई है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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दोनों पक्षों की ओर से बताया गया कि उनके बीच वसूली को लेकर समझौता हो गया है। टॉल से जो आय होगी उसका एक तिहाई भाग नगर पालिका कैंट बोर्ड को देगी। इसके बाद शुक्रवार को जू से भवाली रोड में कैलाखान को जोड़ने वाले मार्ग पर यातायात संबंधी सुनवाई होगी। मामले के अनुसार नैनीताल की जू रोड पर कैंट बोर्ड की ओर से गाड़ियों से टैक्स वसूलने के मामले में पालिका व कैंट के बीच विवाद चल रहा था।
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कैंट बोर्ड का कहना था कि टैक्स से मिलने वाली राशि का हिस्सा उनको भी मिलना चाहिए जबकि पालिका इससे सहमत नहीं थी। कैंट बोर्ड ने मार्ग में बैरियर लगा कर वसूली शुरू कर दी थी। पूर्व में हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों से वार्ता कर समाधान तलाशने को कहा था।
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