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बैंक खाते से नहीं जुड़ा आधार तो पेंशन नहीं
अमर उजाला ब्यूरो हल्द्वानी
Updated Fri, 02 Sep 2016 11:51 PM IST
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वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को आधार कार्ड बैंक से लिंक कराना होगा। बैंक से आधार कार्ड लिंक न होने पर पेंशन की टेंशन हो सकती है।
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश के बाद समाज कल्याण निदेशक ने सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को 14 सितंबर तक प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है।
पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में वृद्धावस्था (राज्यांश) एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में आधार सीडिंग का काम 50 प्रतिशत हुआ है। आधार सीडिंग का काम बैंक खातों से नहीं हो पाया है।
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के तहत 01 लाख 42 हजार 94, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के तहत 01 लाख 39 हजार 527 एवं विकलांग पेंशन के तहत 67 हजार 053 लोगों को लाभ मिल रहा है।
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पेंशन सॉफ्टवेयर के आधार पर सूची बैंकों को उपलब्ध कराने के निर्देश समाज कल्याण निदेशक विष्णु सिंह धानिक ने जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दिए हैं।
धानिक ने बताया कि बैंक खातों से आधार नंबर लिंक कराने के बाद 14 सितंबर तक सभी को रिपोर्ट देनी होगी।