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Nainital News: छेड़खानी का आरोपी दोषमुक्त

Fri, 21 Feb 2025 02:10 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 21 Feb 2025 02:10 AM IST
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Accused of molestation acquitted
नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश के न्यायालय ने छेड़छाड़ के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
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शिकायतकर्ता ने भवाली थाने में मामले की प्राथमिक दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 12 फरवरी 2022 को वह हल्द्वानी से अपने घर की ओर आ रही थीं। खैरना पहुंचने के बाद वह पिलखोली रानीखेत स्थित अपने निवास जाने के लिए गाड़ी ढूंढ रही थीं। तभी उन्होंने एक वाहन के चालक से किराया पूछा। डेढ़ सौ रुपये तय होने के बाद वह वाहन में बैठ गईं। खैरना से 50 मीटर आगे जाने के उपरांत ही वाहन चालक ने गाड़ी को बंद कर दिया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने के बाद उसने गाड़ी तेजी से बढ़ा दी। बमुश्किल गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़कर उसने वाहन को रोकने पर मजबूर किया। फिर वाहन से उतरकर खैरना पुलिस को इसकी सूचना दी। खैरना चौकी पुलिस के निर्देश पर वह भवाली नी कोतवाली गए। जहां आरोपी रानीखेत के अशोक पिनारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन व बचाव दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया, जबकि जमानतियों को उनके दायित्व से मुक्त कर दिया।
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