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Nainital News: बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

Wed, 02 Sep 2026 01:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 02 Sep 2026 01:31 AM IST
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Accused in girl's molestation case sentenced to five years' imprisonment
हल्द्वानी। चोरगलिया क्षेत्र निवासी बच्ची से वर्ष 2023 में हुई छेड़छाड़ के आरोपी बरेली के बहेड़ी निवासी शांति प्रकाश को कोर्ट ने पांच वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
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चोरगलिया थानाक्षेत्र निवासी व्यक्ति ने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि शांति प्रकाश ने उनके घर में घुसकर उनकी छह वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ की थी। चोरगलिया पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। चार्जशीट दाखिल हुई और मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सविता चमोली की अदालत सुना गया।
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सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही पांच वर्ष के कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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