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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Absolve the accused of possessing illegal kerosene

अवैध केरोसिन रखने के आरोपी दोषमुक्त

Fri, 19 Jun 2015 01:01 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो/ नैनीताल
अमर उजाला/ब्यूरो/ नैनीताल Updated Fri, 19 Jun 2015 01:01 AM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदन सिंह राणा की अदालत ने अवैध रूप से केरोसिन (मिट्टी का तेल) रखने के आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।

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बचाव पक्ष के वकील केसी जोशी ने बताया कि 29 मई 2010 को नगर मजिस्ट्रेट श्रीष कुमार के नेतृत्व में लालकुआं के पूर्ति निरीक्षक ने छापामारी कर बच्चीधर्मा लालकुआं निवासी चंद्र मोहन पुत्र चंद्रशेखर तिवारी, विनोद जोशी पुत्र भवानी दत्त और सुनील कुमार पुत्र चन्नेलाल के खिलाफ अवैध रूप से केरोसिन रखने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
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अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट केसी जोशी और बलवंत सिंह थलाल ने पैरवी की। अदालत ने पूरे मामले को झूठा मानते हुए तीनों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।

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