फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   A man's misbehavior in a vulgar act

अश्लील हरकत में युवक को पांच साल की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 24 Feb 2021 02:19 AM IST
विज्ञापन
A man's misbehavior in a vulgar act
हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पांच साल का कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी के अनुसार अल्मोड़ा जिले के तड़नी जारब निवासी मनोहर सिंह कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रहता है। आरोप है कि 14 जुलाई 2018 को मनोहर सिंह के पड़ोस में छह साल की लड़की खेल रही थी। टॉफी का लालच देकर उसने बच्ची को कमरे में बुलाया। कमरा बंद कर अश्लील हरकत की। बच्ची के शोर मचाने और पिता से शिकायत करने की बात सुनकर मनोहर ने उसे छोड़ दिया। शाम को बच्ची के पिता मनोहर के पास गए तो वह चहारदीवारी फांदकर भाग गया। पिता ने कोतवाली थाने में धारा 354, 354 क, 9/10,11/12 पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। अदालत ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट का दोषी ठहराया। पॉक्सो की धारा 9/10 के तहत अदालत ने पांच साल कारावास के साथ दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 11/12 के तहत तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने इस मामले में 50 हजार की आर्थिक सहायता पीड़ित के परिजनों को दिलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र भेजने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed