फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   हत्यारोपी को नहीं मिली जमानत

हत्यारोपी को नहीं मिली जमानत

Wed, 19 Nov 2014 05:30 AM IST
Nainital
Nainital Updated Wed, 19 Nov 2014 05:30 AM IST
विज्ञापन
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनएस धानिक की अदालत ने हत्या के आरोपी की जमानत अजी खारिज कर दी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक मुनगली गार्डन हल्द्वानी निवासी जुगल किशोर गुप्ता पुत्र राम प्रसाद ने थाना हल्द्वानी में दी गई तहरीर में कहा कि 20 जुलाई 1994 को उनके भाई योगेश सदर स्थित दुकान से घर की ओर आ रहे थे। रात करीब नौ बजे दो अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की और गोली मारकर फरार हो गए। सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि जुगल किशोर के मुताबिक अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास रहने वाले चालक संदीप जयसवाल पुत्र लल्लन निवासी अब्दुल्ला बिल्डिंग ने धोखे से उनका ट्रक हड़प लिया है, जिसे लेकर दोनों में रंजिश थी। पुलिस ने संदीप और उसके साथी राहुल राठौर पुत्र श्याम चरण निवासी खेड़ा रुद्रपुर को गिरफ्तार कर धारा 420, 406, 468 के तहत केस दर्ज किया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त मोटर साइकिल और असलहा भी बरामद किया। दोनों के खिलाफ पूर्व में आपराधिक इतिहास भी पाया गया।

मंगलवार को न्यायालय में राहुल का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। डीजीसी सुशील शर्मा ने कहा कि आरोपी आपराधिक प्रवृति का है जिससे वादी व उसके परिवार को जान का खतरा है। जिस पर न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed