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हत्यारोपी को नहीं मिली जमानत
Nainital
Updated Wed, 19 Nov 2014 05:30 AM IST
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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनएस धानिक की अदालत ने हत्या के आरोपी की जमानत अजी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मुनगली गार्डन हल्द्वानी निवासी जुगल किशोर गुप्ता पुत्र राम प्रसाद ने थाना हल्द्वानी में दी गई तहरीर में कहा कि 20 जुलाई 1994 को उनके भाई योगेश सदर स्थित दुकान से घर की ओर आ रहे थे। रात करीब नौ बजे दो अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की और गोली मारकर फरार हो गए। सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि जुगल किशोर के मुताबिक अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास रहने वाले चालक संदीप जयसवाल पुत्र लल्लन निवासी अब्दुल्ला बिल्डिंग ने धोखे से उनका ट्रक हड़प लिया है, जिसे लेकर दोनों में रंजिश थी। पुलिस ने संदीप और उसके साथी राहुल राठौर पुत्र श्याम चरण निवासी खेड़ा रुद्रपुर को गिरफ्तार कर धारा 420, 406, 468 के तहत केस दर्ज किया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त मोटर साइकिल और असलहा भी बरामद किया। दोनों के खिलाफ पूर्व में आपराधिक इतिहास भी पाया गया।
मंगलवार को न्यायालय में राहुल का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। डीजीसी सुशील शर्मा ने कहा कि आरोपी आपराधिक प्रवृति का है जिससे वादी व उसके परिवार को जान का खतरा है। जिस पर न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक मुनगली गार्डन हल्द्वानी निवासी जुगल किशोर गुप्ता पुत्र राम प्रसाद ने थाना हल्द्वानी में दी गई तहरीर में कहा कि 20 जुलाई 1994 को उनके भाई योगेश सदर स्थित दुकान से घर की ओर आ रहे थे। रात करीब नौ बजे दो अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की और गोली मारकर फरार हो गए। सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि जुगल किशोर के मुताबिक अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास रहने वाले चालक संदीप जयसवाल पुत्र लल्लन निवासी अब्दुल्ला बिल्डिंग ने धोखे से उनका ट्रक हड़प लिया है, जिसे लेकर दोनों में रंजिश थी। पुलिस ने संदीप और उसके साथी राहुल राठौर पुत्र श्याम चरण निवासी खेड़ा रुद्रपुर को गिरफ्तार कर धारा 420, 406, 468 के तहत केस दर्ज किया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त मोटर साइकिल और असलहा भी बरामद किया। दोनों के खिलाफ पूर्व में आपराधिक इतिहास भी पाया गया।
मंगलवार को न्यायालय में राहुल का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। डीजीसी सुशील शर्मा ने कहा कि आरोपी आपराधिक प्रवृति का है जिससे वादी व उसके परिवार को जान का खतरा है। जिस पर न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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