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टैक्स के दायरे में पेंशनर्स

Fri, 29 Sep 2017 02:07 AM IST
Updated Fri, 29 Sep 2017 02:07 AM IST
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टैक्स के दायरे में पेंशनर्स
नैनीताल। ऐसे पेंशनर जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक परंतु 80 वर्ष से कम है। वार्षिक पेंशन कुल तीन लाख से अधिक है, तो वह आयकर के दायरे में आते हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनर जिनकी वार्षिक पेंशन पांच लाख से अधिक है वह भी कर के दायरे में आते हैं। मुख्य कोषाधिकारी अनीता आर्या ने बताया कि पेंशन से टैक्स कटौती न करने पर महालेखाकार देहरादून ऑडिट दल द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। पेंशन से टीडीएस की कटौती करने की जिम्मेदारी डीडीओ की है। उन्होंने कर दायरे में आने वाले सभी पेंशनरों से अपील की है कि वह अपने संबंधित कोषागार/उप कोषागार से संपर्क कर अपना पैन नंबर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। यदि कोई बचत है (डेढ़ लाख तक) तो उसका साक्ष्य भी कोषागार/उप कोषागार को उपलब्ध करा दें, जिससे कि बचत को कम करते हुए कर का आगणन कर कटौती की जा सके।
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