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पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने पर सुनवाई 9 को
अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल।
Updated Thu, 04 Aug 2016 11:51 PM IST
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं दिए देने का मामला भी जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तिथि नियत की है।
रुरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर देहरादून ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, विजय बहुगुणा, रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूरी को जो सुविधाएं दी गई हैं, वह गलत है। इससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। ब्यूरो
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रुरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर देहरादून ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, विजय बहुगुणा, रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूरी को जो सुविधाएं दी गई हैं, वह गलत है। इससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। ब्यूरो
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