फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   वनकर्मी को गोली मारने के आरोपी की जमानत खारिज

वनकर्मी को गोली मारने के आरोपी की जमानत खारिज

Sat, 16 Mar 2019 02:07 AM IST
madan singh Madan Singh
Updated Sat, 16 Mar 2019 02:07 AM IST
विज्ञापन
वनकर्मी को गोली मारने के आरोपी की जमानत खारिज
Jharkhand High Court परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
नैनीताल। पूर्वी बरहैनी बीट कालाढूंगी में वनकर्मी मो. जान को गोली मारने के आरोपी की जमानत अर्जी को जिला जज नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि 10 जून को वन रक्षक मोहन चंद्र पांडे ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दो आरोपियों ने पेड़ काटने के आरोप में पकड़े जाने के डर से वनकर्मी मो. जान को गोली मार दी। एक आरोपी की पहचान बिट्टू निवासी जबरान (ऊधमसिंह नगर) के रूप में हुई जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसने जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया था।
विज्ञापन



वनकर्मी को गोली मारने के आरोपी की जमानत खारिज
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed