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प्राधिकरण और समिति के पदाधिकारियों से मिलेगी निशुल्क विधिक सहायता

Fri, 17 Nov 2017 01:24 AM IST
Updated Fri, 17 Nov 2017 01:24 AM IST
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प्राधिकरण और समिति के पदाधिकारियों से मिलेगी निशुल्क विधिक सहायता
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नैनीताल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव धवन ने बताया कि कोई भी व्यक्ति कानूनी सुविधाओं के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष और सचिव के साथ ही तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और सचिव से संपर्क कर सकता है।
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धवन ने बताया कि विधिक सहायता कार्यक्रम के तहत न्यायालय, प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह दिलाई जाती है। सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं। मुकदमों की कोर्ट फीस प्राधिकरण दिलाता है। कागजात तैयार करने के खर्च, गवाहों को बुलाने के लिए खर्च एवं मुकदमों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी वहन किए जाते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के सभी नागरिक, सभी महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक संकट जैसे दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्ति, जेल, कारागार, संरक्षण गृह, किशोर गृह, मनोचिकित्सक अस्पताल, परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति, ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त श्रोतों से वार्षिक आय एक लाख से कम है, भूतपूर्व सैनिक, हिजड़े, वरिष्ठ नागरिक, एचआईवी एड्स पीड़ित व्यक्ति आदि को निशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह दिलाई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय नैनीताल के दूरभाष 05942-237159, टोल फ्री नंबर-1800 180 4000 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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