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आवंटन प्रक्रिया से बाहर होंगे आदेशों को न मानने वाले फड़ करोबारी
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नैनीताल। सरोवरनगरी के पंत पार्क में फड़ लगाने के लिए हाईकोर्ट की ओर से समयावधि निर्धारित होने के बाद भी आदेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। पालिका प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले फड़ कारोबारियों को स्थान आवंटन प्रक्रिया से बाहर करने का मन बना लिया है। इसके लिए पालिका की ओर से उक्त स्थल की वीडियोग्राफी भी करा ली गई है।
पंत पार्क में निर्धारित स्थान पर 121 फड़ लगाए जाते हैं। इसके लिए हाईकोर्ट की ओर से ग्रीष्मकाल में शाम पांच-आठ बजे, शीतकाल में शाम चार-छह से बजे की समयावधि तय की गई है। आदेश के अनुपालन में पालिका की ओर से स्थान का निर्धारण किया जा चुका था लेकिन लॉटरी सिस्टम से किया जाने वाला स्थान का आवंटन नहीं हो सका। पालिका ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि फड़ कारोबारियों से हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को कहा गया था। इसके बावजूद फड़ कारोबारियों की शिकायतें मिल रही हैं। बताया कि शिकायतों को देखते हुए पंत पार्क की वीडियोग्राफी कर ली गई है। उसमें आ रहे तय समयावधि से पहले फड़ लगाने वाले कारोबारियों को स्थान आवंटन की प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा।
आवंटन प्रक्रिया से बाहर होंगे फड़ करोबारी
कोर्ट, पालिका आदेशों को न मानना भारी पड़ेगा
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पंत पार्क में निर्धारित स्थान पर 121 फड़ लगाए जाते हैं। इसके लिए हाईकोर्ट की ओर से ग्रीष्मकाल में शाम पांच-आठ बजे, शीतकाल में शाम चार-छह से बजे की समयावधि तय की गई है। आदेश के अनुपालन में पालिका की ओर से स्थान का निर्धारण किया जा चुका था लेकिन लॉटरी सिस्टम से किया जाने वाला स्थान का आवंटन नहीं हो सका। पालिका ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि फड़ कारोबारियों से हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को कहा गया था। इसके बावजूद फड़ कारोबारियों की शिकायतें मिल रही हैं। बताया कि शिकायतों को देखते हुए पंत पार्क की वीडियोग्राफी कर ली गई है। उसमें आ रहे तय समयावधि से पहले फड़ लगाने वाले कारोबारियों को स्थान आवंटन की प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा।
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आवंटन प्रक्रिया से बाहर होंगे फड़ करोबारी
कोर्ट, पालिका आदेशों को न मानना भारी पड़ेगा