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कोर्ट के आदेशों के बाद भी नहीं दिया छठे वेतन का लाभ
Updated Tue, 03 Apr 2018 02:12 AM IST
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हल्द्वानी। कोर्ट के आदेशों के बाद भी परिवहन निगम ने 36 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठा पे कमीशन का लाभ नहीं दिया है। उधर सेवानिवृत्त कर्मचारी भुवन जोशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी है।
कर्मचारी भुवन जोशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि वह 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हीं के साथ परिवहन निगम के 35 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे। सरकार की ओर से एक जनवरी 2006 को छठे पे कमीशन लागू किया था। उसके बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने परिवहन निगम को छठा पे कमीशन देने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी उन्हें छठा पे कमीशन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें छठा पे कमीशन नहीं दिया गया तो, वह समझेंगे कि सरकार ने प्रार्थी की इच्छा मृत्यु की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है।
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कर्मचारी भुवन जोशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि वह 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हीं के साथ परिवहन निगम के 35 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे। सरकार की ओर से एक जनवरी 2006 को छठे पे कमीशन लागू किया था। उसके बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने परिवहन निगम को छठा पे कमीशन देने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी उन्हें छठा पे कमीशन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें छठा पे कमीशन नहीं दिया गया तो, वह समझेंगे कि सरकार ने प्रार्थी की इच्छा मृत्यु की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है।
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