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एक हजार से कम का भी मिलेगा रिफंड
Updated Fri, 15 Jun 2018 02:17 AM IST
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हल्द्वानी। राज्य कर विभाग ने कारोबारियों को रिफंड में सहूलियत दी है। यदि किसी कारोबारी का एक हजार रुपये से कम का रिफंड है तो उसको भी दिया जाएगा हालांकि इस रकम का नगद लेजर में होना अनिवार्य है।
राज्य कर में आईटीसी, कर का रिफंड का अभियान चल रहा है। इस पखवाड़े में राज्य कर विभाग ने पहली बार एक हजार से कम रिफंड वाले दावों को भी स्वीकार कर रहा है। अधिकारिक जानकारी के मुताबिक यदि किसी कारोबारी ने कर जमा किया और कर की राशि कम हुई। इस तरह कैश लेजर में एक हजार रुपये से कम बचते हैं तो रिफंड किया जाएगा। पूर्व में एक हजार से कम का रिफंड नहीं होता था। वहीं अगर आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) में एक हजार से कम के रिफंड दावों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऐसी रकम को ब्लाक कर दिया जाएगा। सहायक आयुक्त विनय प्रकाश ओझा ने बताया कि जीएसटी एक्ट में ही इसका प्रावधान है, कारोबारी की कैश लेजर में एक हजार से कम की राशि रिफंड की जाएगी और आईटीसी में नहीं दी जाएगी।
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राज्य कर में आईटीसी, कर का रिफंड का अभियान चल रहा है। इस पखवाड़े में राज्य कर विभाग ने पहली बार एक हजार से कम रिफंड वाले दावों को भी स्वीकार कर रहा है। अधिकारिक जानकारी के मुताबिक यदि किसी कारोबारी ने कर जमा किया और कर की राशि कम हुई। इस तरह कैश लेजर में एक हजार रुपये से कम बचते हैं तो रिफंड किया जाएगा। पूर्व में एक हजार से कम का रिफंड नहीं होता था। वहीं अगर आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) में एक हजार से कम के रिफंड दावों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऐसी रकम को ब्लाक कर दिया जाएगा। सहायक आयुक्त विनय प्रकाश ओझा ने बताया कि जीएसटी एक्ट में ही इसका प्रावधान है, कारोबारी की कैश लेजर में एक हजार से कम की राशि रिफंड की जाएगी और आईटीसी में नहीं दी जाएगी।
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