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तीन दिन में बहाल किए जाएं महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारी
Updated Thu, 05 Jul 2018 02:08 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने टेक्निकल टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को तीन दिन में बहाल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा न करने की स्थिति में निदेशक को निलंबित कर दिया जाएगा।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। टेक्निकल टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 24 मई को उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की निदेशक ने 42 कर्मचारियों की बिना किसी कारण सेवा समाप्त के आदेश देकर उन्हें हटा दिया था, जबकि विश्वविद्यालय ने इन सभी कर्मचारियों को संविदा निरंतरता दी है।
विवि के आदेश को सही मानते हुए हाईकोर्ट ने 42 कर्मचारियों को बहाल करने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा कि इसका अनुपालन संस्थान की निदेशक की ओर से नहीं किया गया।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। टेक्निकल टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 24 मई को उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की निदेशक ने 42 कर्मचारियों की बिना किसी कारण सेवा समाप्त के आदेश देकर उन्हें हटा दिया था, जबकि विश्वविद्यालय ने इन सभी कर्मचारियों को संविदा निरंतरता दी है।
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विवि के आदेश को सही मानते हुए हाईकोर्ट ने 42 कर्मचारियों को बहाल करने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा कि इसका अनुपालन संस्थान की निदेशक की ओर से नहीं किया गया।
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