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हाईकोर्ट ने दिया डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार करने का आदेश
Updated Sat, 02 Jun 2018 02:25 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने इग्नू से डीएलएड किये अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर छह सप्ताह के भीतर विचार करने के निर्देश दिए हैं।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गरुड़ (बागेश्वर) निवासी पुष्पा बलोदी, दयाल कुमार व अल्मोड़ा निवासी कमलेश जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक बागेश्वर की ओर से सहायक अध्यापक प्राथमिक में भर्ती के लिए अभ्यर्थन निरस्त करने व जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक अल्मोड़ा के ऐसे ही निरस्तीकरण के आदेश को चुनौती दी थी।
उनका आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि इग्नू का दो वर्षीय डिप्लोमा केवल शिक्षा मित्रों के लिये ही मान्य है। इग्नू डिप्लोमा एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार है और वे सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गरुड़ (बागेश्वर) निवासी पुष्पा बलोदी, दयाल कुमार व अल्मोड़ा निवासी कमलेश जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक बागेश्वर की ओर से सहायक अध्यापक प्राथमिक में भर्ती के लिए अभ्यर्थन निरस्त करने व जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक अल्मोड़ा के ऐसे ही निरस्तीकरण के आदेश को चुनौती दी थी।
उनका आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि इग्नू का दो वर्षीय डिप्लोमा केवल शिक्षा मित्रों के लिये ही मान्य है। इग्नू डिप्लोमा एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार है और वे सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।
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