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एचएनबी विवि की 20 मार्च की अधिसूचना पर रोक
Updated Wed, 09 May 2018 02:16 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने एचएनबी विश्वविद्यालय से संबद्धता, सीटों और कोर्सों को समाप्त करने से संबंधित 20 मार्च को जारी हुई अधिसूचना पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून की करतार एजूकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी और बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 20 मार्च 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि एचएनबी विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर वर्ष 2009 के बाद की विभिन्न संस्थाओं की संबद्धता, कोर्सों और बढ़ाई गई सीटों को वापस ले लिया था।
याचिका में कहा कि यह अधिसूचना नियम विरुद्ध है। किसी कॉलेज की मान्यता समाप्त करना या सीटों को कम करना या फिर चल रहे पाठ्यक्रम को समाप्त करना विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विश्वविद्यालय के आदेश पर रोक लगा दी है।
एचएनबी विश्वविद्यालय की 20 मार्च की अधिसूचना पर रोक
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून की करतार एजूकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी और बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 20 मार्च 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि एचएनबी विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर वर्ष 2009 के बाद की विभिन्न संस्थाओं की संबद्धता, कोर्सों और बढ़ाई गई सीटों को वापस ले लिया था।
याचिका में कहा कि यह अधिसूचना नियम विरुद्ध है। किसी कॉलेज की मान्यता समाप्त करना या सीटों को कम करना या फिर चल रहे पाठ्यक्रम को समाप्त करना विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विश्वविद्यालय के आदेश पर रोक लगा दी है।
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एचएनबी विश्वविद्यालय की 20 मार्च की अधिसूचना पर रोक