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टीएचडीसी को फंड रिलीज करने के निर्देश
Updated Fri, 02 Feb 2018 02:12 AM IST
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने टीएचडीसी को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फंड रिलीज करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकलपीठ ने जनहित याचिका में बृहस्पतिवार को सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए।
गंगोत्री फूड एवं हिमालयन कृषि उत्पाद सहकारिता समेत 6 अन्य ट्रस्टों की ओर से यह जनहित याचिका हाइकोर्ट में दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि केदारनाथ आपदा के बाद कारपोरेट सोशियल रिस्पोंसबिलिटी फंड केंद्र सरकार के स्तर पर बना था। टीएचडीसी को इसके लिए 8 करोड़ रुपये की धनराशि मिली थी। इसके तहत हरसिल के फलोत्पादन क्षेत्र में पुनर्वास सहित अन्य कार्य किए जाने थे।
गंगोत्री फूड एवं हिमालयन कृषि उत्पाद सहकारिता समेत 6 अन्य ट्रस्टों के माध्यम से यह कार्य किया गया। याचिका में कहा गया कि टीएचडीसी ने लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है लेकिन शेष राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जबकि याची संस्थाओं ने तय कार्य पूरे कर दिए हैं। एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद टीएचडीसी को शेष फंड रिलीज करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए चार सप्ताह का समय तय किया है।
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गंगोत्री फूड एवं हिमालयन कृषि उत्पाद सहकारिता समेत 6 अन्य ट्रस्टों की ओर से यह जनहित याचिका हाइकोर्ट में दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि केदारनाथ आपदा के बाद कारपोरेट सोशियल रिस्पोंसबिलिटी फंड केंद्र सरकार के स्तर पर बना था। टीएचडीसी को इसके लिए 8 करोड़ रुपये की धनराशि मिली थी। इसके तहत हरसिल के फलोत्पादन क्षेत्र में पुनर्वास सहित अन्य कार्य किए जाने थे।
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गंगोत्री फूड एवं हिमालयन कृषि उत्पाद सहकारिता समेत 6 अन्य ट्रस्टों के माध्यम से यह कार्य किया गया। याचिका में कहा गया कि टीएचडीसी ने लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है लेकिन शेष राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जबकि याची संस्थाओं ने तय कार्य पूरे कर दिए हैं। एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद टीएचडीसी को शेष फंड रिलीज करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए चार सप्ताह का समय तय किया है।
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