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बिना अनुमति के पैठ बाजार लगाने पर जवाब तलब
Updated Thu, 27 Jul 2017 02:26 AM IST
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नैनीताल। हाइकोर्ट ने सुल्तानपुर लक्सर में नगरपंचायत की अनुमति के बिना पैठ बाजार लगाए जाने के मामले में मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। लक्सर हरिद्वार निवासी नाहिद खान और जाविद ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सुल्तानपुर लक्सर में नगर पंचायत की अनुमति के बिना सप्ताह में दो दिन पैठ बाजार लग रही है। याचिका में कहा कि यहां की आबादी लगभग 30 से 40 हजार है। बाजार लगने से यहां गंदगी हो रही है। इससे यहां रह रहे लोगों का जीना दूभर हो गया है। याचिका में कहा कि भीड़ अधिक होने के कारण सुबह-शाम स्कूल के बच्चों को देर हो जाती है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसकी शिकायत नगर पंचायत और सरकार से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो
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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। लक्सर हरिद्वार निवासी नाहिद खान और जाविद ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सुल्तानपुर लक्सर में नगर पंचायत की अनुमति के बिना सप्ताह में दो दिन पैठ बाजार लग रही है। याचिका में कहा कि यहां की आबादी लगभग 30 से 40 हजार है। बाजार लगने से यहां गंदगी हो रही है। इससे यहां रह रहे लोगों का जीना दूभर हो गया है। याचिका में कहा कि भीड़ अधिक होने के कारण सुबह-शाम स्कूल के बच्चों को देर हो जाती है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसकी शिकायत नगर पंचायत और सरकार से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो
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