{"_id":"5b202f444f1c1bf86e8b7a74","slug":"141528835908-nainital-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जीएसटी को सहूलियत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जीएसटी को सहूलियत
Updated Wed, 13 Jun 2018 02:17 AM IST
विज्ञापन
GST
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
काहल्द्वानी। वस्तु एवं सेवा कर में जीएसटी आर-1 जमा करने में कारोबारियों को सहूलियत दी है। अप्रैल से जून तिमाही का रिटर्न जमा करने वाले कारोबारी 31 जुलाई तक रिटर्न जमा कर सकते हैं।
जीएसटी आर-1 में बिक्री का ब्योरा देना होता है। इसमें बिल भी संलग्न किये जाते हैं। 1.5 करोड़ से कम सालाना कारोबार वाले कारोबारी तिमाही रिटर्न जमा कर सकते हैं। आमतौर पर मासिक रिटर्न जमा करने पर जीएसटी आर-1 भरने की अंतिम तिथि 10 जुलाई होती है। सहायक आयुक्त विनय प्रकाश ओझा ने बताया कि इस अप्रैल से जून तिमाही का रिटर्न 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं।
विज्ञापन
जीएसटी आर-1 में बिक्री का ब्योरा देना होता है। इसमें बिल भी संलग्न किये जाते हैं। 1.5 करोड़ से कम सालाना कारोबार वाले कारोबारी तिमाही रिटर्न जमा कर सकते हैं। आमतौर पर मासिक रिटर्न जमा करने पर जीएसटी आर-1 भरने की अंतिम तिथि 10 जुलाई होती है। सहायक आयुक्त विनय प्रकाश ओझा ने बताया कि इस अप्रैल से जून तिमाही का रिटर्न 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं।
विज्ञापन