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जीएसटी के रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी
Updated Sat, 11 Aug 2018 02:22 AM IST
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GST
- फोटो : sELF
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हल्द्वानी। जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न जमा करने की तिथियों में संशोधन किया है। साथ ही जीएसटी आर-3 बी की अवधि 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दी गई है।
सेल्स टैक्स अधिवक्ता सुमित गुप्ता ने बताया कि जीएसटी ने हाल ही में संशोधन किए हैं। इसके तहत 1.5 करोड़ से कम टर्न ओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी आर-1 तिमाही भरना होगा। इसकी अंतिम तिथि तिमाही के अगले माह की अंतिम तिथि होगी। यानी जुलाई-सितंबर तिमाही का रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर है। इसी तरह 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्न ओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी आर-1 हर माह देना होगा लेकिन इसकी अंतिम तिथि अगले माह की 10 तारीख न होकर 11 होगी। यानी अगस्त का रिटर्न 10 के बजाय 11 सितंबर तक जमा होगा। ये दोनों संशोधन 31 मार्च 2019 तक के लिए मान्य है। उन्होंने बताया कि जीएसटी आर-3 बी सिर्फ अगस्त तक ही मान्य था इसे अब 31 मार्च 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
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सेल्स टैक्स अधिवक्ता सुमित गुप्ता ने बताया कि जीएसटी ने हाल ही में संशोधन किए हैं। इसके तहत 1.5 करोड़ से कम टर्न ओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी आर-1 तिमाही भरना होगा। इसकी अंतिम तिथि तिमाही के अगले माह की अंतिम तिथि होगी। यानी जुलाई-सितंबर तिमाही का रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर है। इसी तरह 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्न ओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी आर-1 हर माह देना होगा लेकिन इसकी अंतिम तिथि अगले माह की 10 तारीख न होकर 11 होगी। यानी अगस्त का रिटर्न 10 के बजाय 11 सितंबर तक जमा होगा। ये दोनों संशोधन 31 मार्च 2019 तक के लिए मान्य है। उन्होंने बताया कि जीएसटी आर-3 बी सिर्फ अगस्त तक ही मान्य था इसे अब 31 मार्च 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।