{"_id":"5ca7bd78bdec2262650b0e8d","slug":"11554496888-nainital-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुनस्यारी पिथौरागढ़ आपदा पर 11 तक स्थिति स्पष्ट करे सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुनस्यारी पिथौरागढ़ आपदा पर 11 तक स्थिति स्पष्ट करे सरकार
विज्ञापन
court
- फोटो : PTI
नैनीताल। मुनस्यारी में 2013 की आपदा के बाद राहत में अनियमितता का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक और पिथौरागढ़ निवासी जीएस पांगती की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से 11 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के मुताबिक 2013 में आई आपदा में मुनस्यारी सहित पिथौरागढ़ जिले में लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। आपदा के बाद राहत भी उपलब्ध कराई गई लेकिन इसमें भारी अनियमितता हुई। पीड़ित और आपदा प्रभावित पक्ष को राहत नहीं मिल पाई। इसकी शिकायत की गई तो 2017 में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने जांच के लिए कमेटी गठित की। अभी तक अनियमितता की जांच नहीं की गई है। याची ने शीघ्र जांच की मांग की।
आपदा राहत में अनियमितता का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
पूर्व डीजी हेल्थ जीएस पांगती ने दायर की याचिका
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 11 अप्रैल तक मांगा जवाब
विज्ञापन
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के मुताबिक 2013 में आई आपदा में मुनस्यारी सहित पिथौरागढ़ जिले में लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। आपदा के बाद राहत भी उपलब्ध कराई गई लेकिन इसमें भारी अनियमितता हुई। पीड़ित और आपदा प्रभावित पक्ष को राहत नहीं मिल पाई। इसकी शिकायत की गई तो 2017 में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने जांच के लिए कमेटी गठित की। अभी तक अनियमितता की जांच नहीं की गई है। याची ने शीघ्र जांच की मांग की।
विज्ञापन
आपदा राहत में अनियमितता का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
पूर्व डीजी हेल्थ जीएस पांगती ने दायर की याचिका
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 11 अप्रैल तक मांगा जवाब