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एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को चार साल की सजा

Tue, 10 Jul 2018 11:25 PM IST
Updated Tue, 10 Jul 2018 11:25 PM IST
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एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को चार साल की सजा
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए ग्राम अलई सुपियाल (बाड़ेछीना) निवासी पवन सिंह पुत्र भगवत सिंह को चार साल की सजा और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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धारानौला चौकी इंचार्ज एसआई अंबीराम पुलिस दल के साथ 18 जुलाई 2017 को मादक पदार्थ तस्करी पर रोकथाम के लिए बल्टा तिराहे पर रुके। कसारदेवी की तरफ से अलई सुपियाल निवासी पवन सिंह पैदल आ रहा था। पुलिस को देख वह कसारदेवी की तरफ भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर कुछ दूरी पर उसे दबोच लिया। पूछताछ में पवन ने बताया कि उसके पास चरस है। एसआई ने एनटीडीपीएस एक्ट की धारा-50 के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लेना बताया। इस पर पवन सिंह ने राजपत्रित अधिकारी अथवा कार्यवाहक मजिस्ट्रेट से तलाशी करवाने की बात कही।
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एसआई अंबीराम ने दूरभाष पर क्षेत्राधिकारी आरएस टोलिया को सूचना दी। इसके बाद क्षेत्राधिकारी 1:55 बजे बल्टा तिराहे पर पहुंचे। क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर एसआई अंबीराम द्वारा पवन सिंह की तलाशी लेने पर उसकी जेब में चरस और एक सिल्वर कलर का इलेक्ट्रानिक तराजू मिला। बरामद चरस को इलेक्ट्रानिक तराजू में तोला गया तो उसकी मात्रा 225 ग्राम निकली। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैल्वाल और विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) भूपेंद्र कुमार ने न्यायालय में आठ गवाह परीक्षित कराए। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया और आरोपी को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया।
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