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चामुंडा देवी मंदिर मामले में सरकार से किया जवाब तलब
Updated Wed, 08 Nov 2017 02:26 AM IST
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित चामुंडा देवी मंदिर मामले में सरकार से छह दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। जवाब दाखिल न करने पर प्रमुख सचिव राजस्व को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश होना होगा। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की।
रुद्रपुर के वार्ड नंबर सात निवासी राम प्रकाश गुप्ता और मुकेश पाल ने इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि सरकार ने वर्ष 2012 में चामुंडा देवी मंदिर और मदरसा आलिया फैजल वेलफेयर सोसायटी को जमीन आवंटित की थी। 28 मार्च 2012 को जारी शासनादेश में चामुंडा देवी मंदिर समिति रुद्रपुर को 0.024 एकड़ और मदरसा आलिया फैजल वेलफेयर सोसायटी को 2.53 एकड़ जमीन दी गई। याचिका में मंदिर समिति को कम जमीन देने की शिकायत करते हुए जमीन का बराबर आवंटन करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है। पीठ ने सरकार से छह दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। जवाब न दाखिल करने पर प्रमुख सचिव राजस्व को कोर्ट में पेश होना होगा ।अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी।
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रुद्रपुर के वार्ड नंबर सात निवासी राम प्रकाश गुप्ता और मुकेश पाल ने इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि सरकार ने वर्ष 2012 में चामुंडा देवी मंदिर और मदरसा आलिया फैजल वेलफेयर सोसायटी को जमीन आवंटित की थी। 28 मार्च 2012 को जारी शासनादेश में चामुंडा देवी मंदिर समिति रुद्रपुर को 0.024 एकड़ और मदरसा आलिया फैजल वेलफेयर सोसायटी को 2.53 एकड़ जमीन दी गई। याचिका में मंदिर समिति को कम जमीन देने की शिकायत करते हुए जमीन का बराबर आवंटन करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है। पीठ ने सरकार से छह दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। जवाब न दाखिल करने पर प्रमुख सचिव राजस्व को कोर्ट में पेश होना होगा ।अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी।
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