फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   MLA Ganesh Joshi gets bail.

शक्तिमान प्रकरण में फंसे विधायक गणेश जोशी को मिली जमानत

Tue, 22 Mar 2016 06:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 22 Mar 2016 06:21 PM IST
सार

विधायक गणेश जोशी और उनके परिवार ने ‌ली राहत की सांस।
प्रमोद बोरा की जमानत याचिका भी मंजूर।
जिला एवं सत्र न्यायालय से मिली सशर्त जमानत। 

विज्ञापन
MLA Ganesh Joshi gets bail.
विधायक गणेश जोशी - फोटो : amar ujala

विस्तार

विधानसभा प्रदर्शन के दौरान घोड़े की टांग तोड़ने के आरोपी भाजपा विधायक गणेश जोशी और कार्यकर्ता प्रमोद जोशी की जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने उन्हें सशर्त रिहा करने के आदेश दिए हैं।   

विज्ञापन

 
मसूरी विधायक गणेश जोशी एवं अन्य के खिलाफ नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने 14 मार्च को सपठित धारा 11 (ठ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 19 मार्च को निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
विज्ञापन


इस पर विधायक की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई। जमानत पर मंगलवार को हुई सुनवाई में उनके अधिवक्ता आरएस राघव ने कहा कि पुलिस ने विधायक के खिलाफ पूर्व में जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने बाद में कुछ धाराएं बढ़ा दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

राजनैतिक द्वेष भावना के कारण विधायक को फंसाया गया

MLA Ganesh Joshi gets bail.
गणेश जोशी - फोटो : AmarUjala

अधिवक्ता आरएस राघव ने कहा कि पुलिस विधायक के पास जो डंडा होना दर्शा रही है वे बैनर और पोस्टरों से निकाला गया डंडा था। उन्होंने कहा कि विधायक को सत्ता पक्ष ने राजनैतिक द्वेष भावना के कारण झूठा फंसाया है।

आरोपी प्रमोद बोरा के अधिवक्ता नरेश मित्तल ने कहा कि पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन किया है। अभियोजन की ओर से विधायक गणेश जोशी और भाजपा कार्यकर्ता प्रमोद बोरा की जमानत का विरोध किया गया। दोनो पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 25-25 हजार की जमानत एवं मुचलकों पर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं। 

वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश मित्तल ने कहा कि अदालत ने सशर्त जमानत याचिका मंजूर की है। आरोपी कभी किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, अपराध की विवेचना में सहयोग प्रदान करेंगे एवं किसी को धमकाएंगे नही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed