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नकली नोट चलाने के मामले में चार आरोपियों को तीन साल की सश्रम कैद

Thu, 09 Jun 2022 01:06 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jun 2022 01:06 AM IST
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Three years rigorous imprisonment for four accused in the case of running fake notes
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत ने शहर में नकली नोट चलाने के मामले में चार अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। कोर्ट ने दो अभियुक्तों को 25/4 आयुद्ध अधिनियम के आरोप में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक हजार अर्थदंड लगाया।
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शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि पुलिस ने झूलाबस्ती में 100-100 रुपये के करेंसी नोट का कूटकरण कर अन्य व्यक्तियों को बेचने, क्रय करने एवं कूटरचित करेंसी जानते हुए अपने पास रखकर असली करेंसी के रूप में प्रयोग करने के आरोप में चार युवकों को दबोचा। पुलिस ने आरोपियों से 100 रुपये के कुल 1013 नोट, दो तमंचे, एक कारतूस, दो चाकू बरामद किए। मामले में वाजिद अली निवासी ग्राम तुमड़ियाकला थाना बिलारी, जनपद मुरादाबाद यूपी, अमित कुमार त्यागी निवासी ग्राम रूपपुर, शाहपुर थाना स्योहरा जिला बिजनौर हाल निवासी झूलाबस्ती गाड़ीघाट, नवाब निवासी महुआ डाबरा, हरिपुरा थाना जसपुर उत्तराखंड, विनोद निवासी ग्राम धर्मशाह नगली थाना नगीना जिला बिजनौर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। नवाब और विनोद के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25/4 में भी मुकदमा दर्ज किया था।
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