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हत्या के प्रयास के आरोपी को तीन साल की सश्रम कैद

Fri, 24 Jun 2016 10:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,कोटद्वार
ब्यूरो/अमर उजाला,कोटद्वार Updated Fri, 24 Jun 2016 10:55 PM IST
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 three year punisment .
कोर्ट - फोटो : file photo

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने वर्ष 2012 के एक मामले में हत्या के प्रयास के आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए उसे तीन साल के सश्रम कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा।

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जिला शासकीय अधिवक्ता नसीम बेग ने बताया कि चंद्रमोहन खंतवाल की बेलाडाट लालपुर में फर्नीचर की दुकान है। आठ नवंबर, 2012 को उनके पड़ोस में रहने वाले रामशरण जुयाल और अन्य लोगों ने चंद्रमोहन के साथ मारपीट की, जिसकी उसने कोटद्वार कोतवाली में रिपोर्ट कराई।
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इसी मामले में वह मेडिकल कराने के लिए सरकारी अस्पताल गए थे, जहां रामचंद्र जुयाल और उसके परिवार के लोग धमक गए। रामचंद्र जुयाल के कहने और उकसाने पर उनके किशोर बेटे ने चंद्रमोहन के सिर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में रामचंद्र जुयाल उनके किशोर बेटे और अन्य परिजनों के खिलाफ कातिलाना हमला, मारपीट और धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया।

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