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दुकान मालिक को डेढ़ लाख देगी बीमा कंपनी
अमर उजाला/पौड़ी।
Updated Tue, 19 Jul 2016 10:03 PM IST
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जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बीमा कंपनी को दुकान में आग लगने और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर डेढ़ लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये वाद व्यय अदा करने को भी कहा है।
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फोरम के अनुसार, पौड़ी तहसील के लोअर बाजार निवासी मो. जाकिर पुत्र खलील अहमद की दुकान में फरवरी 2010 में भीषण आग लग गई। इससे दुकान में रखा फर्नीचर, फ्रीज, राशन व अन्य सामान जलकर राख हो गया। मो. जाकिर ने घटना की सूचना कोतवाली व बीमा कंपनी को दी। बीमा कंपनी ने वर्ष 2009 से 2010 तक एक वर्ष के लिए दुकान को तीन लाख पचास हजार रुपये में बीमित किया।
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बीमा कंपनी ने अनुसार कराए गए घटना की जांच में दुकान की क्षति का नुकसान महज 35 हजार निर्धारित किया गया। परिवादी ने जिला उपभोक्ता फोरम में एक लाख पचास हजार का परिवाद प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य विनोदानंद बड़थ्वाल व दीप्ति भंडारी ने देहरादून स्थित यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. की सेवाओं में कमी मानते हुए कंपनी को एक लाख पचास हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। फोरम ने शारीरिक, मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में कंपनी पर दस हजार का अतिरिक्त भुगतान करने को कहा है।
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