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मारपीट और छेड़छाड़ के दोषी को एक साल की सजा
पौड़ी
Updated Fri, 15 Jan 2016 06:42 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन ने पोक्सो एक्ट और मारपीट के एक मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए उसे एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने बताया कि नौ मार्च 2015 को कोटद्वार तहसील निवासी एक व्यक्ति ने उप जिलाधिकारी कोटद्वार को तहरीर देकर तहसील की अजमेर पल्ला पट्टी के बडरो गांव निवासी रोशन सिंह पर मारपीट करने, वादी की नाबालिग पुत्रियों से छेड़छाड़ करने का आरोप था। तहरीर में उन्होंने कहा, सात मार्च 2015 को वह अपने घर जा रहा था। इसी दौरान रोशन ने उनके साथ मारपीट की। स्कूल जाते समय बेटियों के साथ भी छेड़छाड़ करता है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिला शासकीय अधिवक्ता नेगी ने बताया कि इस मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी रोशन सिंह को पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए उसे एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने बताया कि नौ मार्च 2015 को कोटद्वार तहसील निवासी एक व्यक्ति ने उप जिलाधिकारी कोटद्वार को तहरीर देकर तहसील की अजमेर पल्ला पट्टी के बडरो गांव निवासी रोशन सिंह पर मारपीट करने, वादी की नाबालिग पुत्रियों से छेड़छाड़ करने का आरोप था। तहरीर में उन्होंने कहा, सात मार्च 2015 को वह अपने घर जा रहा था। इसी दौरान रोशन ने उनके साथ मारपीट की। स्कूल जाते समय बेटियों के साथ भी छेड़छाड़ करता है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिला शासकीय अधिवक्ता नेगी ने बताया कि इस मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी रोशन सिंह को पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए उसे एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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