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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Principal Manager canceled the appointment orders

प्रधान प्रबंधक पर नियुक्ति आदेश निरस्त

Wed, 23 Mar 2016 10:00 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला कोटद्वार
ब्यूरो/अमर उजाला कोटद्वार Updated Wed, 23 Mar 2016 10:00 PM IST
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गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रधान प्रबंधक के पद पर एमएम भट्ट की नियुक्ति आदेश को निदेशक/निबंधक डेरी विकास विभाग/दुग्ध सहकारी समितियां उत्तराखंड ललित मोहन रयाल ने रद्द कर दिया है। संघ की अध्यक्ष सतेश्वरी कैंथोला ने प्रधान प्रबंधक जीएस मौर्य को हटाने और सहायक लेखाधिकारी भट्ट को प्रभारी प्रधान प्रबंधक बनाने के निर्देश दिए थे। निदेशक ने भट्ट का स्पष्टीकरण लेने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।

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20 मार्च को दुग्ध संघ की अध्यक्ष श्रीमती कैंथोला की अध्यक्षता में प्रबंध समिति की आकस्मिक बैठक बुलाई थी। इसमें मौर्य को हटाने और भट्ट को प्रबंधक बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
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प्रस्ताव के क्रम में अध्यक्ष ने इस संबंध में आदेश जारी किए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ गए। अमर उजाला ने 23 मार्च के अंक में एमडी के अधिकार पर अतिक्रमण शीर्षक से इन विसंगतियों को उजागर भी किया। वहीं प्रधान प्रबंधक मौर्य ने संबंधित आदेश पर निदेशक से दिशा-निर्देश मांगे थे।
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निदेशक/निबंधक रयाल ने बैठक के प्रस्ताव और अध्यक्ष के आदेश को निरस्त कर दिया है। निदेशक का कहना है कि नियमानुसार प्रबंध समिति की बैठक आहूत नहीं करने से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने सहायक लेखाधिकारी भट्ट के बतौर प्रबंधक/सचिव बैठक के प्रस्ताव में हस्ताक्षर करने को गंभीर माना है। इस पर उन्हें स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कहां हुई गलती
सहकारी अधिनियम के अनुसार साधारण समिति की बैठक बुलाने के लिए सात दिन और आपातकालीन बैठक बुलाने की स्थिति में तीन दिन का नोटिस देना होता है। प्रबंध कमेटी ने ऐसा नहीं किया। दुग्ध संघों में प्रधान प्रबंधक को हटाने और नियुक्त करने संबंधी अधिकार प्रबंध समिति को नहीं है। प्रबंध कमेटी ने प्रधान प्रबंधक को हटाकर सहकारी संघ की उपविधियों का उल्लंघन किया है।


सदस्यों को नियमों की नहीं जानकारी
निदेशक/निबंधक ने प्रबंध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिलाने के निर्देश दिए हैं। निदेशक का कहना है कि पूरे मामले को देखकर स्पष्ट हुआ है कि सदस्यों को संगत अधिनियमों/नियमों की जानकारियां नहीं है। इसलिए उनको प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है।

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