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30 दिन के भीतर सूचना देना अनिवार्य
ब्यूरो/अमर उजाला कोटद्वार
Updated Tue, 28 Feb 2017 10:44 PM IST
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द्वारीखाल ब्लॉक के खंड विकास मुख्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रशिक्षण कैंप लगाया गया। इसमें प्रधानों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सूचना देने और उसके नियमों के बारे में जानकारी दी गई।
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खंड विकास अधिकारी बीपी डबराल ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान लोक सूचना अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी होते हैं। कहा कि लोक सूचना अधिकारियों को सूचना के अधिकार के तहत सिर्फ धारित सूचनाएं ही धारक को देनी हैं।
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अपनी तरफ से कोई भी सूचना नहीं दी जाती है। सूचना 30 दिन के भीतर देना अनिवार्य है। यदि कोई बीपीएल परिवार का सदस्य सूचना मांगता है तो उसे 50 पृष्ठों की सूचना नि:शुल्क दी जाती है। अन्य को ए-4 साइज पेपर पर दो रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से सूचना दी जाती है।
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आवेदक को सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर उक्त धनराशि जमा करने के लिए पत्र भेजा जाता है। इस मौके पर एडीओ पंचायत मनमोहन बिष्ट समेत विभिन्न गांवों के 53 प्रधान और 13 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मौजूद रहे।