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हरक सिंह और सुरेंद्र सिंह अब तीन जुलाई को होंगे कोर्ट में पेश..

Sat, 20 May 2017 10:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कोटद्वार।
ब्यूरो/अमर उजाला, कोटद्वार। Updated Sat, 20 May 2017 10:30 PM IST
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Harak Singh and Surendra Singh will now be present on July 3 in the court..
हरक सिंह रावत - फोटो : file photo

विधान सभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार को लेकर हुए टकराव के बाद कोटद्वार कोतवाली में हंगामा और उपद्रव करने के मामले के आरोपी कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी अब तीन जुलाई को एसीजेएम कोर्ट कोटद्वार में पेश होंगे। दोनों पक्षों से जुड़े आरोपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में वकालतनामा साइन कर दाखिल किया।             

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वरिष्ठ अधिवक्ता धनीष पोखरियाल ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने गत 13/14 फरवरी को कोतवाली में हंगामा और उपद्रव करने के मामले में कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और उनके करीब बीस समर्थकों के खिलाफ पिछले महीने न्यायालय में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। जिसमें कोर्ट की ओर से सभी आरोपियों को 20 मई को अदालत में हाजिर होने के समन किए गए थे। लेकिन शनिवार को संबंधित पीठासीन अधिकारी के पौड़ी जिला मुख्यालय पर होने वाली मासिक मीटिंग में जाने के कारण कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी। अब कोर्ट की ओर से सभी आरोपियों की तारीख आगे बढ़ाकर तीन जुलाई कर दी गई है।             
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इस मामले में पूर्व और वर्तमान कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही कांग्रेस के नगर अध्यक्ष संजय मित्तल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन खरक्वाल, गुड्डू चौहान, विजय पाल मेहरा, मातवर सिंह रावत, कृष्णा बहुगुणा, उदित नारायण, विजयनारायण सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धीरेंद्र चौहान, विनोद रावत, भाजपा के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र बिष्ट, अमित सजवाण, अनिता आर्य, शशि नैनवाल, संदीप नैनवाल, मनोज कुण्डलिया, विजय सिंह और उमेश त्रिपाठी के खिलाफ आईपीसी की धारा 147,149, 160, 186, 188, 427 के तहत कोर्ट में केस चलेगा।             
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शीतलपुर में हुआ था दोनों दलों के बीच टकराव
कोटद्वार विधान सभा चुनाव के प्रचार के दौरान 13/14 फरवरी की रात सिगड्डी क्षेत्र के शीतलपुर गांव में भाजपा और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ कोटद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। सिगड्डीके शीतलपुर क्षेत्र की इस चर्चित घटना के बाद से दोनों दलों के प्रत्याशी और उनके समर्थक कोटद्वार कोतवाली में जमा हो गए थे। जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक चंद्रमोहन सिंह नेगी की ओर से दोनों पक्षों से जुड़े लोगों पर थाने में हंगामा काटने, उपद्रव करने, निषेधाज्ञा का उलंघन करने समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।


कोटद्वार के तत्कालीन एसएसआई मनोज नैनवाल ने राजनीति से जुड़े इस चर्चित मामले में वर्तमान कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और उनके बीस समर्थकों के खिलाफ जांचकर पिछले महीने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसमें कोर्ट ने सभी आरोपियों को 20 मई को अदालत में हाजिर होने को समन भेजे थे। शनिवार को मंत्री और पूर्व मंत्री तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनके समर्थकों ने अपने वकील नियुक्त कर उनके वकालतनामा कोर्ट में दाखिल करवाए। 

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