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धोखाधड़ी के आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर
अमर उजाला/पौड़ी।
Updated Sat, 23 Jul 2016 10:13 PM IST
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धोखाधड़ी के आरोपी ग्रामसभा मरोड़ा के चोपड़ा गांव के प्रधान सते सिंह पटवाल ने शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सरेंडर कर दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी श्रद्धा रावत ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी प्रधान को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में ले लिया है।
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आरटीआई कार्यकर्ता चोपड़ा सुरेंद्र सिंह पटवाल ने वर्ष 2011 में बीडीओ कल्जीखाल के दफ्तर में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रधान सते सिंह पटवाल और पूर्व प्रधान कपोतरी देवी के कार्यकाल में हुए कार्यों की जानकारी मांगी थी। जवाब में प्रधान और पूर्व प्रधान के धोखाधड़ी के मामले सामने आए।
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आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर सीजेएम कोर्ट ने राजस्व पुलिस को छह अक्तूबर 2015 को वर्तमान प्रधान सते सिंह, पूर्व प्रधान कपोतरी देवी समेत नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। 23 जुलाई को आरोपी प्रधान सते सिंह ने सीजेएम की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने प्रधान को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में ले लिया। जिला पंचायतराज अधिकारी सुरेंद्रनाथ ने बताया कि अभी उनके पास इसकी सूचना नहीं आई है। सूचना आने पर पंचायत एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपप्रधान को अधिकार दिए जाएंगे।
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ये था आरोप
सते सिंह की करीब तीस साल पहले विवाहित दो बेटियों का गांव में ही जॉब कार्ड बना दिया गया था। दोनों के खातों में पैसे भी डाल दिए गए थे। तीसरी तलाकशुदा बेटी के पति को मृत दिखाकर उसकी विधवा पेंशन लगवा दी। इसके अलावा बेटे और बहू जो कि कोटद्वार में रहते हैं और उनके यहां परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज है और उनका वहां पर राशन कार्ड बना हुआ है। बावजूद उनका नाम चोपड़ा गांव के परिवार रजिस्टर में भी दर्ज कराकर उनके नाम भी जॉब कार्ड बना दिए गए और उनके खातों में पैसे डाल दिए।