फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   हनीट्रेप की आरोपी महिला कोर्ट से रिहा, ऋषिकेश का मामला बताया

हनीट्रेप की आरोपी महिला कोर्ट से रिहा, ऋषिकेश का मामला बताया

Fri, 09 Mar 2018 10:32 PM IST
Updated Fri, 09 Mar 2018 10:32 PM IST
विज्ञापन
हनीट्रेप की आरोपी महिला कोर्ट से रिहा, ऋषिकेश का मामला बताया
कोटद्वार। हनीट्रेप के मामले में कोटद्वार पुलिस द्वारा गिरफ्तार ऋषिकेश क्षेत्र की महिला को यहां एसीजेएम कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों में दम पाते हुए इस मामले को ऋषिकेश का पाते हुए महिला की गिरफ्तारी को गैरजरूरी बताया। कोर्ट ने पुलिस की ओर से दाखिल 14 दिन की रिमांड को निरस्त कर दिया है।
विज्ञापन

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण और जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोटद्वार पुलिस ने हनीट्रेप की आरोपी महिला को कोटद्वार एसीजेएम कोर्ट में पेश किया था। बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में कई दलीलें रखते हुए रिमांड पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने इस घटना को ऋषिकेश का बताया। कोर्ट ने मामले की केस डायरी का अवलोकन करते हुए गिरफ्तार महिला प्रीति शेरगिल का रिमांड स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बचाव पक्ष ने महिला की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत बताते हुए कोटद्वार पुलिस पर सवाल उठाते हुए इसे कोर्ट की अवमानना बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed