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पढ़ाई के दौरान वेतन लेने के मामले में दो पर केस दर्ज
पौड़ी
Updated Wed, 17 Feb 2016 07:35 PM IST
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जीबी पंत इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी में संविदा पर तैनात एक सहायक प्रोफेसर को पढ़ाई के दौरान कालेज से शैक्षिक कार्य का वेतन आहरित करने का मामला सामने आया है। इस मामले में कालेज के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रभारी प्राचार्य डा. वाई सिंह और असिस्टेंट प्रोफेसर रोहित नेगी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार जीबी पंत इंजीनियरिंग कालेज ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी संदीप कुमार ने इलेक्ट्रानिक एवं कम्यूनिकेशन के विभागाध्यक्ष डा. वाई सिंह और इसी विभाग में संविदा पर तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर रोहित नेगी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तहरीर में कहा गया है कि रोहित नेगी ने 2010 से 2012 तक सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझनू राजस्थान से रेगुलर एमटेक किया है।
इसी दौरान उन्होंने कालेज से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जुुलाई 2010 से जून 2012 तक का 4,55,515 रुपये वेतन भी लिया। इलेक्ट्रानिक एवं कम्यूनिकेशन के विभागाध्यक्ष डा.वाई सिंह ने उनकी उपस्थिति सत्यापित करने के साथ-साथ वेतन के आहरण की संस्तुति की थी। उप निरीक्षक आरआर रतूड़ी ने बताया कि कालेज के तहरीर के आधार पर प्रभारी प्राचार्य डा. वाई सिंह और असिस्टेंट प्रोफेसर रोहित नेगी के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में विवेचना की जा रही है।
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मुकदमे की नहीं है कोई जानकारी
पौड़ी। घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कालेज के प्रभारी प्राचार्य डा. वाई सिंह ने कहा कि पुलिस में दर्ज मुकदमे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मामला जानकारी में आने के बाद ही वह इस बारे में कुछ बता पाएंगे।
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पुलिस के अनुसार जीबी पंत इंजीनियरिंग कालेज ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी संदीप कुमार ने इलेक्ट्रानिक एवं कम्यूनिकेशन के विभागाध्यक्ष डा. वाई सिंह और इसी विभाग में संविदा पर तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर रोहित नेगी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तहरीर में कहा गया है कि रोहित नेगी ने 2010 से 2012 तक सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझनू राजस्थान से रेगुलर एमटेक किया है।
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इसी दौरान उन्होंने कालेज से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जुुलाई 2010 से जून 2012 तक का 4,55,515 रुपये वेतन भी लिया। इलेक्ट्रानिक एवं कम्यूनिकेशन के विभागाध्यक्ष डा.वाई सिंह ने उनकी उपस्थिति सत्यापित करने के साथ-साथ वेतन के आहरण की संस्तुति की थी। उप निरीक्षक आरआर रतूड़ी ने बताया कि कालेज के तहरीर के आधार पर प्रभारी प्राचार्य डा. वाई सिंह और असिस्टेंट प्रोफेसर रोहित नेगी के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में विवेचना की जा रही है।
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मुकदमे की नहीं है कोई जानकारी
पौड़ी। घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कालेज के प्रभारी प्राचार्य डा. वाई सिंह ने कहा कि पुलिस में दर्ज मुकदमे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मामला जानकारी में आने के बाद ही वह इस बारे में कुछ बता पाएंगे।