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अंकिता हत्याकांड: तीनों अभियुक्तों ने अदालत में दर्ज कराए बयान, आरोपों से किया इन्कार

Mon, 09 Dec 2024 10:23 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 09 Dec 2024 10:23 PM IST
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Ankita murder case: All three accused recorded statements in court, denied the allegations
कोटद्वार। अंकिता हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रीना नेगी की अदालत में सोमवार को तीनों अभियुक्त पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पेश हुए। तीनों ने दंड प्रक्रिया संहिता 313 के तहत अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। तीनों आरोपियों ने अदालत में उनके विरुद्ध दी गई गवाही और आरोपों से इन्कार किया। अदालत ने बचाव साक्ष्य के लिए अगली तिथि 13 दिसंबर तय की है।
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उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले की एसआईटी जांच के बाद कोटद्वार की एडीजे कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। एसआईटी के विवेचक राजेंद्र सिंह खोलिया से चल रहे जिरह के सिलसिले के समाप्त होने के बाद पिछली तिथि 6 दिसंबर से अभियुक्तों के बयान दर्ज होने शुरू हुए। सोमवार को तीनों अभियुक्तों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्तों ने उनके विरुद्ध हुई गवाही और आरोपों से इन्कार किया, जिस पर अदालत ने बचाव साक्ष्य के लिए 13 दिसंबर की तिथि निर्धारित कर दी है। बताते चलें कि हत्याकांड के तीनों आरोपी राज्य की अलग-अलग जेलों में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को जिला कारागार अल्मोड़ा, दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर को जिला कारागार टिहरी और तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता को जिला कारागार देहरादून से यहां पेशी पर लाया जाता है।
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यह है मामला



18 सिंतबर, 2022 की रात को पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विकासखंड के गंगा भोगपुर तल्ला स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत अंकिता भंडारी की संदिग्ध हालात में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने उसका शव चीला शक्ति नहर से बरामद किया था। शासन की ओर से इस मामले की जांच एसआईटी से कराई गई। जिसके बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक व दो अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।
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