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पालतू पशुओं को सड़कों पर छोड़ा तो होगी कार्रवाई
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एसएसपी पी. रेणुका देवी के निर्देश पर कोटद्वार और लैंसडौन कोतवाली पुलिस ने आपरेशन मर्यादा और आपरेशन कामधेनु जन जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर लोगों से अपने पालतू पशुओं को सड़कों पर नहीं छोड़ने की अपील की गई। पुलिस ने क्षेत्र में जागरूकता होर्डिंग्स भी लगाए।
उप निरीक्षक भावना भट्ट के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से अवगत कराया गया कि पशुपालक अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में अवश्य करा लें। उधर, लैंसडौन में कोतवाल संतोष सिंह कुंवर, वरिष्ठ उपनिरीक्षक रियाज अहमद, महिला उपनिरीक्षक रचना रानी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांधी चौक में लाउडस्पीकर के जरिए जागरूकता अभियान चलाया। कहा कि नगर में आवारा घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने आपरेशन कामधेनु चलाया है। जो लोग पशुओं को पाल रहे हैं वे छावनी कार्यालय में उनका रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई से पहले जरूर करवा लें। यदि कोई व्यक्ति अपने पशुओं का पंजीकरण नहीं कराता है और ऐसे पशु सड़कों पर घूमते पाए गए तो संबंधित के विरुद्ध गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर लावारिस घूम रहे पशुओं को एक अगस्त से गोशाला भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, खुले में शौच करना, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकना, थूकना गैर कानूनी है। इन नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
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उप निरीक्षक भावना भट्ट के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से अवगत कराया गया कि पशुपालक अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में अवश्य करा लें। उधर, लैंसडौन में कोतवाल संतोष सिंह कुंवर, वरिष्ठ उपनिरीक्षक रियाज अहमद, महिला उपनिरीक्षक रचना रानी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांधी चौक में लाउडस्पीकर के जरिए जागरूकता अभियान चलाया। कहा कि नगर में आवारा घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने आपरेशन कामधेनु चलाया है। जो लोग पशुओं को पाल रहे हैं वे छावनी कार्यालय में उनका रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई से पहले जरूर करवा लें। यदि कोई व्यक्ति अपने पशुओं का पंजीकरण नहीं कराता है और ऐसे पशु सड़कों पर घूमते पाए गए तो संबंधित के विरुद्ध गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर लावारिस घूम रहे पशुओं को एक अगस्त से गोशाला भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, खुले में शौच करना, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकना, थूकना गैर कानूनी है। इन नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
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